उद्योगपति नवीन जिंदल को धमकी भरा पत्र लिखने वाला आरोपी गिरफ्तार…

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रायगढ़ । कोतरारोड़ पुलिस द्वारा उद्योगपति नवीन जिंदल के नाम पर धमकी भरा पत्र भेजने वाले सेंट्रल जेल बिलासपुर के दंडित बंदी पुष्पेंद्र नाथ चौहान उर्फ मनीष उर्फ मनोज उर्फ बाबा निवासी दर्राभांठा थाना बाराद्वार जिला सक्ती को आज माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर बिलासपुर सेंट्रल जेल से  सुरक्षा पूर्वक रायगढ़ लाया गया जिसके लिखावट का परीक्षण कराने के लिए कोतरारोड़ थाना प्रभारी उपनिरीक्षक गिरधारी साव द्वारा आरोपी से उसके लिखावट लेकर जप्त किया जा गया है । आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने ही सेंट्रल जेल से उद्योगपति नवीन जिंदल को धमकी भरा पत्र लिखकर पोस्ट किया है । 

   आरोपी ने जिंदल स्टील एंड पावर के चेयरमेन श्री नवीन जिंदल को धमकी भरा  पत्र महाप्रबंधक जिंदल स्टील प्लांट के नाम पर पोस्ट किया गया था जो दिनांक 18.01.2023 को कंपनी कार्यालय में प्राप्त हुआ । दिनांक 23.01.2023 को कंपनी के महाप्रबंधक सुधीर राय ने थाना कोतरारोड़ में उक्त घटना को लेकर आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया । रिपोर्टकर्ता ने बताया कि पत्र में श्री नवीन जिंदल को बेहद असभ्य, अपमानजनक भाषा में गाली गलौज लेख कर रकम मांग की गई है और रकम का भुगतान न होने पर जान से मारने की धमकी लेख किया गया है , पत्र लिखने वाले ने अंत में अपना हस्ताक्षर करते हुए कैदी संख्या 4563/97 केन्द्रीय जेल बिलासपुर लिखा हुआ है । 

  घटना के संबंध में थाना कोतरारोड़ में आरोपी पर *धारा 384, 506 आईपीसी* के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया । प्रकरण की विवेचना में जानकारी मिली कि आरोपी पुष्पेंद्र नाथ चौहान उर्फ मनीष उर्फ मनोज उर्फ बाबा को जिला जांजगीर चांपा के लूट, डकैती के अपराध में वर्ष 2015 में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जांजगीर के न्यायालय से प्रकरण में दोषी पाते हुए 10 साल की सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया गया है जिसमें आरोपी सजा सेंट्रल जेल में सजा भुगत रहा । 

          वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा तथा सुपरविजन अधिकारी डीएसपी निकिता तिवारी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतरारोड द्वारा आरोपी से पर्याप्त सबूत जुटाने आरोपी को रायगढ़ प्रोडक्शन वारंट पर लाने माननीय न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । माननीय न्यायालय से आरोपी का प्रोडक्शन वारंट प्राप्त होने पर आज पुलिस टीम सेंट्रल जेल बिलासपुर से रायगढ़ लाई जिससे पूछताछ पर आरोपी उसने अपराध स्वीकार किया गया है जिससे प्रकरण में वांछित नमूना हस्ताक्षर , लिखावट एवं अन्य आवश्यक साक्ष्य की जब्ती कर *आरोपी पुष्पेंद्र नाथ चौहान उर्फ मनीष उर्फ मनोज उर्फ बाबा पिता शत्रुघन लाल उम्र 40 वर्ष निवासी दर्राभांठा, थाना बाराद्वार जिला सक्ती (छत्तीसगढ़)* को उसके अपराध के कारणों की जानकारी देकर गिरफ्तार कर रायगढ़ कोर्ट में पेश कर आरोपी का न्यायिक रिमांड चाहा गया है। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी कोतरारोड़ उप निरीक्षक गिरधारी साव, सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र राठौर, प्रधान आरक्षक करूणेश राय एवं हमराह स्टाफ आरक्षक हरिशंकर नायक की प्रमुख भूमिका रही है ।
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