रायगढ़ । कोतवाली पुलिस द्वारा नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर बहला-फुसलाकर भगा ले जाकर शारीरिक संबंध (दुष्कर्म) करने वाले आरोपी भज्जू उर्फ भाजू राम रौतिया को आज जिला जशपुर के नारायणपुर थाना क्षेत्र से हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

घटना को लेकर 01 फरवरी 2023 को बालिका के पिता द्वारा थाना कोतवाली में बालिका के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कर बताया कि बालिका 31 जनवरी के दोपहर घर से दुकान सामान लेने जा रही हूं कहकर निकली और वापस घर नहीं आयी । कोतवाली पुलिस द्वारा धारा 363 आईपीसी का अपराध पंजीबद्ध कर मामले को गंभीरता से लेते हुए बालिका का पता लगायी और दूसरे ही दिन लापता बालिका को जशपुर जिले के नारायणपुर थाना क्षेत्र में आरोपी भज्जू उर्फ भाजू राम उर्फ बाबूराम रौतिया के निवास स्थान से दस्तयाब कर रायगढ़ लाया गया । बालिका अपने कथन में आरोपी भज्जू उर्फ भाजू राम रौतिया द्वारा शादी का प्रलोभन देकर भगा ले जाना और शारीरिक संबंध स्थापित करना बतायी । आरोपी भज्जू रौतिया घटना के बाद से फरार था । कोतवाली पुलिस द्वारा बालिका के कथन और मेडिकल उपरांत प्रकरण में धारा 366, 376 आईपीसी एवं 4, 6 पोक्सो एक्ट जोड़ा गया तथा फरार आरोपी की पतासाजी के सार्थक प्रयास किये गये । आरोपी के फरार होने पोक्सो एक्ट मामले में नियत अवधि में आरोपी के विरुद्ध फरारी में चालान न्यायालय पेश किया गया ।

वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार द्वारा फरार आरोपियों की पतासाजी के दिए निर्देशों के अनुक्रम में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे द्वारा फरार *आरोपी भज्जू उर्फ भाजू राम (22 साल) निवासी थाना नारायणपुर, जिला जशपुर* की पतासाजी के लिए उसके निवास गांव में मुखबिर तैनात कर रखा था जिसके कल गांव आने की सूचना मिलने पर तत्काल टीआई कोतवाली थाने से पुलिस टीम तैयार कर जशपुर रवाना किया गया, पुलिस टीम द्वारा आरोपी के सकुनत में दबिश देकर आरोपी को हिरासत में लेकर रायगढ़ लाया गया जिसे बालिका से दुष्कर्म और पास्को एक्ट के अपराध में गिरफ्तार कर विशेष न्यायाधीश (एफटीसी) रायगढ़ के कोर्ट में आज पेश किया गया है । फरार आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे, उप निरीक्षक संतरा चौहान, प्रधान आरक्षक दिलीप भानु, आरक्षक संदीप मिश्रा, प्रदीप मिंज की अहम भूमिका रही है ।








