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Friday, December 5, 2025

चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा इंफ्राकन के दो और डायरेक्टर गिरफ्तार, चक्रधरनगर पुलिस की कार्रवाई…..

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प्रतिष्ठा इंफ्राकन के 8 डायरेक्टर और शेयर होल्डर पर कार्रवाई कर भेजा गया जेल…..

रायगढ़ । एसपी श्री अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर चिटफंड के लंबित मामलों में पुलिस टीमें फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ कंपनी के सम्पत्तियों को चिन्हांकित कर प्रशासन को जानकारी उपलब्ध कराया जा रहा है जिससे पीड़ित निवेशकों को उनके रूपये वापस प्राप्त हो सकें  । इसी क्रम में कल चक्रधरनगर पुलिस द्वारा चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा इंफ्राकन के फरार दो डायरेक्टर को गिरफ्तार कर आरोपियों का ज्युडिसियल रिमांड लिया गया है । जानकारी के मुताबिक वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में प्रतिष्ठा इंफ्राकन इंडिया लिमिटेड कंपनी ने रायगढ़ के ढिमरापुर के पास अपना कार्यालय खोल कर ग्रामीण क्षेत्र के सीधे साधे लोगों को प्रतिदिन एवं मासिक तौर पर रकम जमा करवाने पर एक साल की अवधि पूर्ण होने पर अच्छी ब्याज के साथ मूलधन वापस किए जाने का लालच और विश्वास देकर स्थानीय लोगों को अभिकर्ता (एजेंट) बनाये और चिटफंड कंपनी का गौरख धंधा चलाने लगे । इस कथित चिटफंड कंपनी द्वारा जामगांव क्षेत्र के कई गरीब मजदूर तबके के लोगों से प्रतिदिन ₹20, ₹50, ₹100 अपने अभिकर्ताओं के माध्यम से जमा करवाकर उन्हें महीने में एक बार अथवा कई महीने बाद जमा रूपयों की पावती रसीद दी जाती थी। कंपनी अपने अभिकर्ताओं के साथ सांठगांठ कर छल पूर्वक अपने कारोबार को चलाया जा रहा था । प्रारंभ में कंपनी निवेशकों का विश्वास अर्जित करने लगी जिसके बाद कंपनी वर्ष 2014 में निवेशकों के रकम को हड़प कर कंपनी बंद कर फरार हो गई थी । इस कंपनी की पीड़िता विमला यादव, तुलसी बाई, सावित्री चौहान, विशाखा चौहान, हामिद खान के द्वारा संयुक्त आवेदन कंपनी के विरुद्ध रकम जमा कराकर ना तो कोई पासबुक दिया गया ना ही कोई पॉलिसी, बॉन्ड पेपर, केवल कुछ रसीद ही दिए गए हैं । शिकायत पर थाना चक्रधरनगर में अपराध क्रमांक 43/2016 धारा 420, 467, 468, 471, 120 आईपीसी 4, 5, 6 चिटफंड अधिनियम धारा 6(5), 10 छ.ग. के निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम 2005 के अपराध कायम कर चक्रधरनगर पुलिस विवेचना दरम्यान आरोपी कंपनी के डायरेक्टर रामगोपाल गढ़ेवाल पिता नोखराम गढेवाल उम्र 38 वर्ष निवासी कुढगबोर थाना पामगढ़ जिला जांजगीर को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध 19 मई 2022 को चालान न्यायालय पेश  किया गया तथा  प्रकरण के अन्य डायरेक्टर आरोपियों के विरुद्ध धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत चालान प्रस्तुत किया गया था । 

       कंपनी के डायरेक्टर शुभयान बनर्जी, अमित सरकार, संजीव गुहा, रामगोपाल गढेवाल, नारायण प्रसाद झलेरिया, महादेवा सोनी, मनहरण लाल कैवर्त डायरेक्टर थे तथा भैरव मिश्रा, अमित सेन, सौरभ डे, चांद मोहम्मद शेयर होल्डर थे जो निवेशकों को कम अवधि में दुगना रकम का झांसा देकर अभिकर्ताओं (एजेंट) के माध्यम से रकम वसूल किए और कंपनी का कारोबार समेट कर फरार हो गए थे ।

 एसपी श्री अभिषेक मीना के दिशा निर्देशन पर कोतवाली तथा चक्रधरनगर की टीम द्वारा चिटफंड कंपनी प्रतिष्ठा इंफ्राकान में निवेश किये पीड़ितों के शिकायत पर दर्ज धोखाधड़ी *मामले में कंपनी के डायरेक्टर/शेयर होल्डर की पतासाजी दौरान आरोपी- 1- रामगोपाल गढ़ेवाल पामगढ़ जिला जांजगीर, 2- भैरव मिश्रा उर्फ मोंगली जांजगीर चांपा, 3- चांद मोहम्मद जांजगीर-चाम्पा, 4- संजीव गुहा इंदौर मध्य प्रदेश, 5- अमित सरकार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, 6- शुभयान बनर्जी नार्थ परगना पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार कर* मामले में पूरक चालान पेश किया गया था । प्रकरण के दो और *आरोपी डायरेक्टर  नारायण प्रसाद झलेरिया तथा मनहरण लाल कैवर्त* के जिला जांजगीर-चाम्पा जेल में निरूध होने की जानकारी पर चक्रधरनगर पुलिस द्वारा जांजगीर जेल से दोनों आरोपियों को प्रोडक्शन वारंट पर लाकर मामले के अनुसंधान के संबंध में विस्तृत पूछताछ आदि की कार्यवाही कर कल दिनांक 16.12.2022 को आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर ज्युडिसियल रिमांड हासिल कर दोनों आरोपियों को जिला जेल जांजगीर चांपा दाखिल किया गया है । कार्यवाही में थाना प्रभारी चक्रधरनगर निरीक्षक प्रवीण मिंज, उप निरीक्षक दिनेश बोहिदार एवं हमराह स्टाफ शामिल थे ।

गिरफ्तार आरोपी – (1) नारायण प्रसाद झलेरिया पिता स्वर्गीय रामभरोस झलेरिया उम्र 40 साल निवासी बुडेना थाना नवागढ़ जिला जांजगीर चांपा हाल मुकाम दीनदयाल कॉलोनी मंगला बिलासपुर थाना सिविल लाईन बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

(2) मनहरण लाल कैवर्त पिता स्वर्गीय महेत्तर लाल उम्र 48 वर्ष निवासी डोमाडीह थाना हसौद जिला जांजगीर-चांपा

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