उत्खनि पट्टा अनुबंध में निहित शर्तो और पर्यावरण नियमों का पालन नहीं करने पर 4 पट्टेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी
सारंगढ़-बिलाईगढ़, / कलेक्टर डॉ.फरिहा आलम सिद्दकी द्वारा तहसील सारंगढ़ में संचालित चूना पत्थर उत्खनि पट्टा (गिट्टी खदान) में निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में सारंगढ़-बिलाईगढ़ के खनिज एवं राजस्व अमला द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम पंचायत सरसरा, गुड़ेली खदान में आकस्मिक निरीक्षण किया। जिसमें सारंगढ़ के ग्राम-गुडेली के तीन पट्टेदार राम प्रताप साहू, कृष्णा बिल्डॉन प्रा.लि.एवं हनुमान प्रसाद अग्रवाल तथा ग्राम-सरसरा के पट्टेदार एस.एन.मिनरल्स प्रा.लिमिटेड शामिल है। उपरोक्त खदान में संचालनकर्ता द्वारा उत्खनि पट्टा अनुबंध (लीज एग्रीमेंट)में निहित शर्तो और पर्यावरण नियमों का नियमानुसार पालन करना नहीं पाया गया तत्संबंध में समस्त पट्टेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर समस्त विधि सम्मत दस्तावेज जिला कार्यालय सारंगढ़-बिलाईगढ़ में जमा करने हेतु आदेशित किया गया है तथा दस्तवेज प्रस्तुत नहीं करने पर खान एवं खनिज (विकास और विनियमन)अधिनियम 1957 एवं छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु खनिज एवं राजस्व अमला द्वारा विशेष अभियान चलाकर निरंतर जांच की कार्यवाही की जाएगी।
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