spot_img
Tuesday, August 11, 2026

बगैर इंश्योरेंस और ड्राइविंग लाइसेंस के शराब पीकर कर वाहन चला रहे व्यक्ति पर कोर्ट की ₹17,000 का जुर्माना

spot_img
Must Read

रायगढ़ । सुगम यातायात व्यवस्था बनाने एवं वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन कराने की दिशा में प्रतिदिन शहर के आउटर एवं विभिन्न चौक चौराहों पर ट्रैफिक पुलिस रायगढ़ द्वारा वाहन चालकों की जांच की जाती है । इसी क्रम में पिछले दिनों शहर के भीतर गांधी प्रतिमा के पास वाहन चेकिंग दौरान स्विफ्ट कार CG 07-BU-2363 का चालक राजवीर सिंह पिता बलवीर सिंह उम्र 55 साल निवासी प्लॉट नंबर 27 कैलाश नगर भिलाई नशे में होना प्रतीत हुआ जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन बीमा के कागजात भी नहीं थे । ब्रेथ एनालाइजर से जांच में चालक का शराब सेवन करना पाया गया जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा मोटर यान अधिनियम 185, 3/181, 146/196 के तहत इस्तगासा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय पेश किया गया । कल 10 अगस्त को कोर्ट से वाहन चालक राजवीर सिंह पर मोटर यान के विभिन्न धाराओं में ₹17,000 का जुर्माना किया गया है ।

Latest News

बूथ तक ओबीसी वर्ग को जोड़ना लक्ष्य” – रायगढ़ में भाजपा ओबीसी मोर्चा की पहली जिला कार्यसमिति बैठक संपन्न

तिरंगा यात्रा, संत रविदास जयंती और प्रबुद्धजन सम्मान समारोह को लेकर बनी रणनीति रायगढ़:- भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा...

More Articles Like This

error: Content is protected !!