रायगढ़ / शहर में लगने वाले ऐतिहासिक मीना बाजार की जगह को लेकर 1 महीने से विवाद की स्थिति निर्मित बनी हुई थी। जिसे लेकर आज अटकलें खत्म हो गई है नगर निगम आयुक्त ने नोटिस जारी कर मीना बाजार संचालक और जमीन मालिक दोनों को अल्टीमेटम दे दिया है कि बिना अनुमति के मीना बाजार कैसे लगाया जा रहा था।


दूसरी ओर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी इसके बावजूद भी मीना बाजार के संचालक द्वारा आधा मीना बाजार लगाया जा चुका है। साफ तौर पर या कहे कि जिला प्रशासन की अवहेलना की जा रही थी। गुरुवार की शाम नोटिस जारी करते हुए आयुक्त ने तत्काल ही मीना बाजार हटाने का आदेश जारी करते हुए, जोकि छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1956 की धारा 252 के तहत कार्यवाही की जावेगी।


वही आपको बता देगी आयुक्त ने रेलवे अंडर ब्रिज नाली निर्माण, सड़क निर्माण तथा पार्षदों गणों का आपत्ती अभिमत अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना संभव नहीं है।








