अंत्योदय/आदिवासी स्वरोजगार योजनान्तर्गत आवेदन आमंत्रित आवेदक कलेक्टोरेट के जिला अंत्यावसायी कार्यालय में कर सकते है आवेदन

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रायगढ़, / अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ करने एवं स्वरोजगार से जोडऩे हेतु शासन द्वारा अंत्योदय/ आदिवासी स्वरोजगार योजना संचालित की जा रही है। योजना में सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसाय संचालित करने हेतु ऋण आवेदन आमंत्रित किए गए है।
उक्त योजना अंतर्गत आवेदक को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना चाहिए। प्रमाण-पत्र सरपंच, पार्षद एवं आय प्रमाण-पत्र पटवारी द्वारा जारी प्रस्तुत करना होगा। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने पर 40 हजार 500 रुपये एवं शहरी क्षेत्र का निवासी होने पर 51 हजार 500 रुपये से अधिक न हो। गरीबी रेखा सर्वे सूची में नाम हो, आवेदक का नाम राशन कार्ड में हो, पेन कार्ड की छायाप्रति, पूर्व में किसी योजना में लाभ नहीं लिया हो का शपथ पत्र देना होगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से कम तथा 50 वर्ष से अधिक न हो। योजना में बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति पर 50 प्रतिशत या अधिकतम 10 हजार रुपये जो भी कम हो अनुदान का प्रावधान है।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु आय, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति के साथ आवेदन कर सकते है। आवेदन कार्यालय कलेक्टर जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति, रायगढ़ कक्ष क्रमांक 94 में प्राप्त कर जमा कर सकते है। आवेदन में कांट-छांट, ओव्हरराईटिंग इत्यादि स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

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