कोतवाली पुलिस की अवैध गांजा बिक्री पर कार्यवाही में दो आरोपी गिरफ्तार…ओड़िशा से गांजा लाकर बेचा करते थे आरोपी

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मुखबिर की सूचना पर बापूनगर और जोगीडिपा में कोतवाली पुलिस ने दी दबिश

आरोपी पिन्टु बेहरा के पास से 3.322 किलो गांजा बरामद

महिला सप्लायर रागिनी शर्मा उर्फ करेला से 1.922 किलो गांजा जप्त

दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज

जिले में मादक पदार्थों पर कार्रवाई हुई तेज

21 अगस्त 2025, रायगढ़ – ओड़िशा से गांजा लाकर रायगढ़ आसपास खपाने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार करने में कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आकाश मरकाम, नगर पुलिस अधीक्षक श्री मयंक मिश्रा के मार्गदर्शन पर पर थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सुखनंदन पटेल ने अपने स्टाफ और मुखबिरों को सक्रिय कर मादक पदार्थों की अवैध गतिविधियों पर निगरानी तेज कर रखी थी। इसी क्रम में कल पुलिस को सूचना मिली कि बृजराज नगर (ओड़िशा) का पिन्टु बेहरा रायगढ़ के बापूनगर में अपने रिश्तेदार कुंदन कलेत के मकान पर गांजा रखकर बिक्री कर रहा है। सूचना पर उप निरीक्षक ऐनु देवांगन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने दबिश दी और मौके से आरोपी पिन्टु बेहरा पिता वीरेंद्र बेहरा उम्र 26 वर्ष निवासी रामपुर कोलियारी, बृजराज नगर (झारसुगुड़ा, ओड़िशा) को गिरफ्तार किया। उसकी तलाशी लेने पर दो पैकेट में रखा 3.322 किलो गांजा जिसकी कीमत 36 हजार रुपये है, एक रेडमी मोबाइल तथा नगद रकम जब्त किया गया।

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह ओड़िशा से गांजा लाकर जोगीडीपा की रागिनी शर्मा उर्फ करेला के साथ मिलकर आसपास के क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा कर बिक्री करते हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि कुछ दिन पहले उसने 2 पैकेट गांजा 8 हजार रुपये प्रति किलो की दर से बेचा था। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने रागिनी शर्मा पति स्व. बलराम शर्मा उम्र 40 वर्ष निवासी जोगीडीपा को भी हिरासत में लिया, जिसके पास से 1.922 किलो गांजा कीमत 24 हजार रुपये और एक पोको कंपनी का मोबाइल बरामद हुआ।

दोनों आरोपियों के खिलाफ थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 419/2025 धारा 20(बी), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुखनंदन पटेल, उप निरीक्षक ऐनु देवांगन, सहायक उप निरीक्षक गौतम सिंह ठाकुर, आरक्षक मनोज पटनायक, कमलेश यादव, रोशन एक्का और महिला आरक्षक परसीना टोप्पो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

*गिरफ्तार आरोपी* –

(1) विन्दु बेहरा पिता विरेन्द्र बेहरा उम्र 26 वर्ष निवासी रामपुर कोलियारी बृजराज नगर थाना रानपुर जिला झारसुगुडा उडिसा 

(2) रागीनी शर्मा पति स्व० बलराम शर्मा उम्र 40 वर्ष निवासी जोगीडीपा थाना कोतवाली रायगढ़

*बरामद संपत्ति*- कुल 5.244 Kg गांजा कीमती 60,000 रूपये

   2 मोबाइल- 20,000 रूपये

       *कुल- ₹80,000*

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