spot_img
spot_img
spot_img
Wednesday, March 18, 2026

कोई भी वार्ड एवं ग्रामीण क्षेत्र में 5 से अधिक पॉजीटिव मरीज पाये जाने पर वह क्षेत्र होगा कंटेनमेंट जोन घोषित

spot_img
Must Read



कलेक्टर रानू साहू ने जारी किया आदेश
कंटेनमेंट जोन में आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकारियों को सौंपे गये दायित्व

रायगढ़, / कलेक्टर रानू साहू द्वारा जिला रायगढ़ में कोरोना पॉजीटिव मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि को देखते हुए कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव एवं रोकथाम हेतु भारत सरकार, परिवार कल्याण मंत्रालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार जिला रायगढ़ अंतर्गत किसी भी वार्ड एवं ग्रामीण क्षेत्र में 5 से अधिक पॉजीटिव मरीज पाये जाने पर उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किए जाने हेतु आदेश जारी किया गया है।
कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत की जाएगी कार्यवाही
अत्यावश्यक वस्तुओं को छोड़कर एवं सेवाओं की आपूर्ति तथा अपरिहार्य स्वास्थ्यगत आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर कंटेनमेंट जोन में जाने या आने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी बिना सक्षम अनुमति अपने घरों से बाहर किसी भी परिस्थिति में नहीं निकलेंगे। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। उक्त चिन्हांकित क्षेत्र के अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अगले आदेश तक पूर्णत: बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिए पृथक से कलेक्टर कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किये जायेंगे। नोडल अधिकारी द्वारा कंटेनमेंट जोन में पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार स्वास्थ्य निगरानी, सेम्पल की जांच आदि आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएगी।
कंटेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु अधिकारियों को सौंपे गये दायित्व
कलेक्टर साहू द्वारा कंटेनमेंट जोन में कार्यवाही हेतु जिले में पदस्थ अधिकारियों को दायित्व सौंपा गया है। जिसके तहत कानून/पुलिस व्यवस्था, कंटेनमेंट जोन को सील करने एवं गश्त करने आवश्यक पुलिस व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक रायगढ़ एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ को जिम्मेदारी दी गयी है। इसी तरह केवल एक प्रवेश एवं निकास की व्यवस्था हेतु बेरिकेङ्क्षटग के लिए संबंधित कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग(भ/स), रायगढ़, कंटेनमेंट जोन में सेनेटाईजेशन व्यवस्था के लिए संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, घरों का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम के एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादि उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को तथा उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी को दायित्व सौंपा गया है।

IMG-20260206-WA0024
IMG-20260205-WA0013
IMG-20260203-WA0014
IMG-20260203-WA0016
IMG-20260203-WA0015
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
Latest News

ऑपरेशन प्रहार” के तहत अवैध कबाड़ परिवहन पर रायगढ़ पुलिस की एक और कार्रवाई…12 चक्का ट्रक से 22.75 टन अवैध स्क्रेप कबाड़ जब्त, वाहन...

पूंजीपथरा पुलिस ने वैधानिक कार्रवाई कर आरोपित चालक को न्यायालय किया गया पेश एसएसपी शशि मोहन सिंह का सख्त संदेश...

More Articles Like This

error: Content is protected !!