रायगढ़ । कोतवाली पुलिस द्वारा दिनांक 28.06.2023 को धोखाधड़ी में जेल में निरूद्ध आरोपी ओम प्रकाश शर्मा पिता स्वर्गीय राम प्रवेश शर्मा 38 साल निवासी केलो विहार कॉलोनी थाना चक्रधरनगर का माननीय न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर पुलिस रिमांड लिया गया है ।
आरोपी ओम प्रकाश शर्मा को कोतवाली पुलिस द्वारा पूर्व में शिकायतकर्ता विकास निगानिया की शिकायत पर कार्यवाही किया गया था । विकास निगानिया द्वारा सहारा इंडिया के शाखा कबीर चौंक के प्रबंधक ओम प्रकाश शर्मा द्वारा सहारा इंडिया की विश्वसनीयता एवं निवेश प्रोग्राम के संबंध में विज्ञापन दिखाकर 40 लाख रुपए निवेश कराकर धोखाधड़ी के अपराध में 16 जनवरी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया था, आरोपी जेल में निरूद्ध था । इसी बीच 19 जनवरी को आरोपी ओम प्रकाश शर्मा के विरूद्ध रायगढ़ निवासी धरनीधर बाजपेई को सहारा इंण्डिया कम्पनी में रकम निवेश करने पर उच्च दर ब्याज मिलने का प्रलोभन देकर 35,000,00/- रूपये निवेश कराकर अगस्त 2018 में पालिसी बांड में कांट-छांट कर सहारा इंडिया के स्थान पर सहारा को-आपरेटिव सोसायटी का पालिसी बांड देकर धोखाधड़ी संबंधी थाना कोतवाली में दिये गये आवेदन पत्र पर ओम प्रकाश शर्मा के विरूद्ध एक और धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया जिसमें आरोपी से महत्वपूर्ण साक्ष्यों की जप्ती एवं गिरफ्तारी की आवश्यकता थी जिस पर 28 जून को कोतवाली पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय से आरोपी का प्रोडक्शन वारंट जारी कराकर पुलिस रिमांड लिया गया । आरोपी ने पूछताछ में बांड पेपर में कांट-छांट करना स्वीकार किया है । पुलिस रिमांड अवधि समाप्ति उपरांत आरोपी को न्यायालय में पेश कर 14 दिवस ज्युडिसियल रिमांड लिया गया है । धोखाधड़ी के इस चर्चित मामलों में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के साथ विवेचना कार्यवाही में सहायक उपनिरीक्षक दिलीप बेहरा शामिल है ।