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Saturday, February 14, 2026

लैलूंगा के दियागढ़ में हुई महिला की मौत के मामले में 24 घंटे के भीतर रायगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आए 3 आरोपी…

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षड्यंत्रकारी महिला समेत दो युवक गिरफ्तार, आरोपियों से घटना कारित भरमार बंदूक, देशी रिवाल्वर, पल्सर बाइक की जब्ती….

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लंबे समय से चली आ रही पारिवारिक रंजिश और व्यक्तिगत छींटाकशी बनी हत्या का कारण….

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रायगढ़ ।  थाना लैलूंगा के ग्राम दियागढ़ में हुई महिला की हत्या मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार के कुशल दिशा निर्देशन पर वारदात के 24 घंटे के भीतर रायगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी महिला समेत 03 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है । आरोपियों से घटना में प्रयुक्त भरमार बंदूक, देशी रिवाल्वर, पल्सर बाइक समेत महत्वपूर्ण साक्ष्यों को जप्त किया गया है  । लैलूंगा पुलिस ने आरोपियों को अधेड़ महिला की षड्यंत्र रच कर हत्या करने और साक्ष्य छुपाने के अपराध में गिरफ्तार किया गया है जिसमें आरोपी महिला को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है तथा दोनों आरोपी युवकों का पुलिस रिमांड लेकर अन्य साक्ष्यों की जब्ती के पश्चात आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है ।

     जानकारी के मुताबिक 17-18 मई के रात्रि करीब 2:30 बजे लैलूंगा पुलिस को ग्राम दियागढ़ में गोली चलने की जानकारी मिली जिसमें एक महिला की हत्या कर दी गई है । जानकारी मिलते ही थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक रमाशंकर तिवारी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे । मौके का जायजा लेने पर और ग्रामीणों से मिली जानकारी पर महिला की मौत गन शॉट इंजरी से होने की आशंका पर मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कर कंट्रोल रूम को पॉइंट देते हुए संदेहियों के हुलिए अनुसार उनकी धरपकड़ के लिए रात में ही नाकेबंदी पॉइंट लगाया गया । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार द्वारा तत्काल सभी राजपत्रित अधिकारियों को उनके टीम के साथ  मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए और स्वयं मौके के लिए रवाना हुए । मौके पर एसएसपी सदानंद कुमार तथा एसडीओपी खरसिया श्रीमती निमिषा पांडे, धरमजयगढ़ एसडीओपी दीपक मिश्रा, नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय, फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम, साइबर सेल, डॉग स्क्वाड तथा खरसिया, धरमजयगढ़ अनुभाग के थाना चौकी प्रभारी अपने स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे ।

      घटना को लेकर मृतिका दुरपति यादव (55 वर्ष) के बेटे हरिराम यादव ने बताया कि उसके घर के ठीक सामने रहने वाले गोपाल यादव के साथ उनकी पुरानी पारिवारिक रंजिश चली आ रही है । गोपाल यादव जो पुलिस से लुक-छिप् कर ओड़िसा में रहा है और जिसे कल रात को गांव में देखा है । कल रात प्रतिदिन की तरह मां (दुरपति)  घर के बाहर परछी में सो रही थी और सभी घर के अंदर सोए हुए थे, रात्रि करीब 02:00-2:30 के मध्य तेज आवाज आई, जब बाहर आये तो देखें मां खाट पर मृत पड़ी है । इस दौरान पल्सर मोटरसाइकिल पर दो लड़कों को भागते देखे जो घर के सामने रहने वाला गोपाल यादव और उसका भतीजा केशव यादव थे । 

     एसएसपी सदानंद कुमार द्वारा आरोपियों की धरपकड़, जांच विवेचना, टेक्निकल स्पोर्ट के लिए अलग-अलग टीमें बनाये । पुलिस टीम को आरोपी केशव यादव के संबंध में मिली जानकारी पर थाना लैलूंगा और साइबर सेल की टीम ने आरोपी केशव यादव को चिंगारी के जंगल से पकड़ी ।  

      आरोपी केशव यादव से मिली जानकारी पर तत्काल एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के नेतृत्व में एक टीम आरोपी गोपाल यादव की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिए उड़ीसा रवाना हुई और ओडिशा पुलिस की मदद से आरोपी गोपाल यादव को सांरगीझरिया, थाना हिमगिर में हिरासत में लेकर सुरक्षा पूर्वक रायगढ़ लाया गया ।

         आरोपी गोपाल यादव ने बताया कि भतीजे केशव यादव के साथ घटना कारित करने के बाद भागकर वह अपनी बहन लक्ष्मी यादव के घर गेरवानी गया । वहां भरमार बंदूक छोड़ा । लक्ष्मी ने उसके ससुराल सारंगीझरिया के मकान की चाबी दी, तब गोपाल उड़ीसा सारंगीझरिया जाकर छिप गया था । अपराध में आरोपिया लक्ष्मी यादव की संलिप्तता पाये जाने पर आरोपिया लक्ष्मी यादव को गेरवानी में दबिश देकर हिरासत में लिया गया जिसके बाद पूरे हत्याकांड के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ।

अपराध का खुलासा

     आरोपियों ने बताया कि मृतिका दुरपति यादव का पुत्र हरिराम यादव ने वर्ष 2007 में गोपाल यादव की चचेरी बहन से भागकर शादी कर लिया था । तब से दोनों परिवारों के बीच में आपसी वैमनस्यता थी जो बढ़ती गई । आये दिन उनके झगड़े विवाद गांव में होते थे कुछ मामलों की पुलिस में रिपोर्ट होती कुछ मामले गांव स्तर पर ही सुलझा लिए जाते थे । आरोपी गोपाल ने यह भी बताया कि वर्ष 2017 में हरिराम ने उसे झूठे गांजे के केस में फंसाया था और हरिराम के द्वारा ही गोपाल के बड़े भाई मिनकेतन यादव (आरोपी केशव का पिता) के साथ ग्राम मुडागांव में मारपीट किया था, मारपीट से ईलाज दौरान मिनकेतन यादव की मृत्यु हो गई थी । इस मामले में हरिराम यादव सजा काट चुका है। 

   आरोपिया लक्ष्मी यादव ने बताया कि वह वर्तमान में अपनी मां के साथ गेरवानी में रहकर मजूदरी कर रही थी, उसका पूर्व में शेखर सिदार नाम के लड़के से उसने प्रेम विवाह किया था । शेखर सिदार को गोपाल यादव और उसके दोस्तों ने मारपीट कर जहर खिलाकर मारे थे । इस संबंध में थाना लैलूंगा में आरोपी गोपाल यादव व अन्य के विरुद्ध पृथक से धारा 302, 328, 34 आईपीसी का अपराध दर्ज है और इस अपराध में पहले ही दो आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है । गोपाल यादव इस अपराध में फरार चल रहा  था । शेखर सिदार के मरने के बाद लक्ष्मी ने गोपाल के एक दोस्त निरपो यादव निवासी सांरगीझरिया उड़ीसा से दूसरी शादी कर ली । आरोपियों का कहना है कि मृतिका दुरपति यादव के द्वारा लक्ष्मी यादव के ससुराल उड़ीसा में उसका दुष्प्रचार और प्रतिदिन दुरपति बाई के गांव में छींटाकशी को लेकर आरोपियों ने दुरपति यादव की हत्या का षड्यंत्र रचा । 

    प्लान के अनुरूप लक्ष्मी यादव लगातार इनके संपर्क में रही । फरार गोपाल यादव उड़ीसा के बरबसपुर और गोपालपुर में आश्रय ले रखा था और निरंतर भतीजे केशव यादव के संपर्क में था। प्लान के मुताबिक केशव और गोपाल लमडांड (लैलूंगा)  में मिले और पल्सर गाड़ी में भरमार बंदूक, देसी रिवाल्वर के साथ ग्राम दियागढ़ आए । रात में दोनों आरोपी सुनियोजित तरीके से दूरपति के घर पहुंचे, तसल्ली किए की कोई जगा तो नहीं है और लोड भरमार बंदूक से घर के बाहर परछी में सो रही महिला दुरपति यादव को गोली मारकर हत्या के बाद पल्सर मोटरसाइकिल में भाग गए। 

    अपराध विवेचना दरमियान आरोपियों के घटना समय पहने कपड़े तथा आरोपियों से घटना में प्रयुक्त भरमार बंदूक को गेरवानी लक्ष्मी यादव के घर से बरामद कर जब्त किया गया है, लक्ष्मी यादव भरमार बंदूक को तोड़कर नष्ट करने का प्रयास की थी । तीनों आरोपियों को 19 मई को थाना लैलूंगा के अपराध में गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया । जहां महिला आरोपी लक्ष्मी यादव को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया तथा आरोपी गोपाल यादव और केशव से अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य की जब्ती के लिए पुलिस रिमांड लिया गया। जांच में गोपाल यादव के मोबाइल, सोशल मीडिया अकाउंट पर देशी रिवाल्वर के साथ फोटो देखे गए । आरोपी गोपाल यादव से पूछताछ कर देशी रिवाल्वर के संबंध में पता किया गया जो उसने ग्राम दियागढ़ में छिपाकर रखना बताया जिसकी जब्ती की गई है । प्राप्त पीएम, एक्सरे रिपोर्ट और आरोपियों के मेमोरेंडम के आधार पर  परिलक्षित हुआ कि मृतिका दूरपति यादव की हत्या भरमार बंदूक से की गई है । आरोपियों से जप्त हत्यारों के संबंध में पूछताछ में आरोपी गोपाल यादव ने बताया कि भरमार बंदूक उसने बरबसपुर ओड़िसा के पास अपने एक परिचित के माध्यम से ₹3500 में खरीदा था और देशी रिवाल्वर को गढ़वा (झारखंड) जाकर स्वयं खरीदना बताया है, इस ओर भी विवेचना की जा रही है। दोनों आरोपी केशव यादव और गोपाल यादव को आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है ।

         वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री सदानंद कुमार के नेतृत्व व उनके कुशल मार्गदर्शन दिशा निर्देशन पर एडिशनल एसपी संजय महादेवा, एसडीओपी खरसिया निमिषा पांडे, एसडीओपी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा, सीएसपी रायगढ़ अभिनव उपाध्याय के साथ संपूर्ण कार्यवाही में निरीक्षक प्रवीण मिंज, थाना प्रभारी तमनार, थाना प्रभारी लैलूंगा उपनिरीक्षक रमाशंकर तिवारी, चौकी प्रभारी रैरूमा खुर्द उपनिरीक्षक मान कुमार सिदार, थाना लैलूंगा के सहायक उपनिरीक्षक चंदन सिंह नेताम, थाना घरघोड़ा के सहायक उपनिरीक्षक विल्फ्रेड मसीह तथा टीम में शामिल प्रधान आरक्षक सोमेश गोस्वामी, भोखला राम भगत, रामरतन भगत, लक्ष्मी कैवर्त,  जय शरण चंद्रा, आरक्षक हिलारियुस तिर्की, भेनानियुस खेस, राजू तिग्गा, सुकदेव साय, प्रहलाद भगत, नंदु पैंकरा, उधो पटेल, भीष्मदेव सागर तथा सायबर सेल के SI नंद किशोर गौतम, प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, आरक्षक महेश पंडा, प्रताप बेहरा, पुष्पेन्द्र जाटवर, मेनका चौहान की अहम भूमिका रही है । वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अनुवेषण एवं आरोपियों की पतासाजी में लगी टीम को पृथक से ईनाम दिये जाने की घोषणा किया गया है और 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पूरी टीम की सराहना किया गया है । 

गिरफ्तार आरोपी

(1) गोपाल यादव पिता शिबोराम यादव उम्र 26 साल साकिन दियागढ इंदिरा आवास पारा थाना लैलूंगा जिला रायगढ़

(2) केशव यादव पिता मिनकेतन यादव उम्र 18 साल 04 माह साकिन दियागढ इंदिरा आवास पारा थाना लैलूंगा जिला रायगढ़

(3) लक्ष्मी यादव पति निरपो यादव उम्र 20 साल निवासी सारंगीझरिया, थाना हिमगीर जिला सुंदरगढ (ओड़िसा)

जप्त हथियार व अन्य साक्ष्य

(1) एक देशी भरमार बंदुक (2) एक देशी रिवाल्वर (3) एक काला रंग बिना नंबर पल्सर बाइक (4) मोबाइल 05 नग (5) घटनास्थल पर मिले कारतूस के टुकड़े व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य (6) आरोपी के घटना समय पहने कपड़े इत्यादि ।

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