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Friday, July 31, 2026

रायगढ़ पुलिस की डीजल चोरी गिरोह पर बड़ी कार्रवाई, आरोपियों से 2000 लीटर डीजल व छोटा टैंकर जप्त, तीन आरोपी गिरफ्तार

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रायगढ़, 23 जनवरी । पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (साइबर सेल) अनिल कुमार विश्वकर्मा तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी प्रभात कुमार पटेल के मार्गदर्शन में साइबर सेल और छाल पुलिस की संयुक्त टीम ने डीजल चोरी करने वाले संगठित गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी कर एकत्रित किया गया करीब 2000 लीटर डीजल तथा एक छोटा डीजल टैंकर जप्त किया है। आरोपी चोरी के डीजल को टैंकर में भरकर बिक्री के लिए ग्राहक तलाश कर रहे थे।

पुलिस अधीक्षक को छाल थाना क्षेत्र अंतर्गत हाइवे पर खड़ी भारी वाहनों से डीजल चोरी की शिकायतें प्राप्त हुई थीं, जिन्हें गंभीरता से लेते हुए साइबर सेल और छाल पुलिस को विशेष कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। इसी क्रम में 22 जनवरी 2026 को पेट्रोलिंग के दौरान मुखबिरों से सूचना संकलित की जा रही थी, तभी ग्राम हाटी–धरमजयगढ़ मुख्य मार्ग पर ढोडीखार के पास कुछ व्यक्तियों द्वारा ज्वलनशील पदार्थ डीजल की अवैध बिक्री हेतु ग्राहक तलाश करने की सूचना मिली।

सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर रेड कार्रवाई की। मौके से तीन व्यक्तियों को रंगे हाथों पकड़ा गया, जो छोटा डीजल टैंकर YODHA 1700 (वाहन क्रमांक BR 09 GC 1865) में डीजल बेचने की तैयारी में थे। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नाम विजय कुमार साव (18) एवं रवि कुमार साव (28), दोनों निवासी तेतराहट थाना तेतराहट जिला लखीसराय (बिहार) दोनों हाल ग्राम सिथरा, थाना धरमजयगढ़ तथा टैंकर चालक रजिंत कुमार साव (38) निवासी भिलाई पावर हाउस थाना पावर हाउस जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़) बताए। वाहन की जांच पर करीब 2000 लीटर डीजल जैसा ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग दो लाख रुपये है।

जांच में सामने आया कि आरोपी छाल–हाटी–धरमजयगढ़ मार्ग पर पेट्रोल पंपों एवं ढाबों के आसपास खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करते थे तथा मुख्य मार्ग से आने-जाने वाले वाहनों से बाजार मूल्य से कम दाम पर डीजल खरीदकर अलग-अलग रास्तों में ग्राहकों को सस्ते दामों पर बेचते थे। आरोपियों विजय और रवि ने अपने भाई *राजेश उर्फ कुरू साव के साथ मिलकर* संगठित रूप से डीजल चोरी कर बिक्री करना स्वीकार किया है। प्रकरण में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3, 7 तथा भारतीय न्याय संहिता की धारा 287, 111 के तहत अपराध क्रमांक 09/2026 पंजीबद्ध कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, जबकि आरोपी *राजेश उर्फ कुरू साव फरार* है।

इस संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी छाल निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी, सहायक उप निरीक्षक शिव शंकर खरे, प्रधान आरक्षक शंभू पांडे, आरक्षक कृष्णा टंडन, सतीश जगत, रामकृष्ण पटेल, दिलीप सिदार और साइबर सेल के प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, दुर्गेश सिंह, आरक्षक महेश पंडा, पुष्पेंद्र जाटवर, धनंजय कश्यप शामिल थे ।

*गिरफ्तार आरोपी* – 

1. विजय कुमार साव पिता कृष्ण साव उम्र 18 वर्ष साकिन तेतराहट थाना तेतराहट जिला लखीसराय (बिहार) 

2. रवि कुमार साव पिता कृष्ण साव उम्र 28 वर्ष साकिन तेतराहट थाना तेतराहट जिला लखीसराय (बिहार) 

3. रजिंत कुमार साव पिता स्व0 सत्यनारायण साव उम्र 38 वर्ष साकिन भिलाई पावर हाउस थाना पावर हाउस जिला दुर्ग (छ0ग0)

*जप्त मशरूका* –

ज्वलन शील पदार्थ डीजल करीबन 2000 लीटर (दो हजार लीटर ) डीजल जैसा ज्वलन शील पदार्थ कीमती लगभग 2,00,000/ रूपये मय डीजल टैकर YODHA 1700 वाहन क्रमाक BR 09 GC 1865 कीमती लगभग 6,00,000/ रूपये कुल जुमला रकम 8,00,000/ रूपये ।

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