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Wednesday, March 25, 2026

रेलवे संपत्ति चुराने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, घरघोड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता

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रेलवे संपत्ति चुराने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार, घरघोड़ा पुलिस को मिली बड़ी सफलता

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आरोपियों से 45 मीटर तांबा तार, 10 किलोग्राम तांबा और नकदी बरामद, गिरफ्तारी से 02 बड़ी चोरियों का किया खुलासा

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19 अक्टूबर, रायगढ़। पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन पर संपत्ति संबंधी अपराधों में सक्रियता से काम करते हुए घरघोड़ा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांक 19.10.2024 को प्रार्थी असरफ अंसारी (24 वर्ष, निवासी ग्राम पीपरा मदन गोपाल, तह. देवरिया, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश) ने घरघोड़ा थाने में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में उन्होंने बताया कि दिनांक 16.10.2024 को 2:40 बजे नवापारा टेण्डा स्टोर से किसी अज्ञात चोर ने 20 मीटर कैटनरी तार, जिसकी कीमत 10,000 रुपये है, चोरी कर ली। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 299/2024, धारा 303(2) बीएनएस के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना के दौरान निरीक्षक अमित तिवारी, थाना प्रभारी घरघोड़ा द्वारा सक्रिय किये गये मुखबीरों से जानकारी ली गई और तत्काल संदेही राज कुमार राठिया, छमेश राठिया और गार्ड सुखसागर दास को हिरासत में लिया गया। बारीकी से पूछताछ करने पर आरोपियों ने नवापारा टेण्डा स्थित रेलवे स्टोर रूम से तांबा तार और अन्य रेलवे सामान चोरी करने की बात कबूल की। 

आरोपित राज कुमार राठिया ने अपने मेमोरंडम कथन में बताया कि उसने 7.5 किलोग्राम तांबा तार, जिसकी कीमत 6,000 रुपये है, चोरी कर अपने घर में छिपा रखा था। छमेश राठिया ने 4.5 किलोग्राम तांबा तार (कीमत 4,000 रुपये) चोरी कर छिपाने की बात मानी, जबकि सुखसागर दास ने चोरी में इस्तेमाल लोहे का टांगी अपने स्टोर रूम में छिपाकर रखा था। इन सभी सामग्रियों को गवाहों के समक्ष बरामद किया गया। 

 आरोपियों से पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि उन्होंने 6-7 महीने पहले घरघोड़ा से भालूमुड़ा जाने वाली रेलवे लाइन से तांबा तार और अन्य लोहे के सामान चोरी किए थे, जिसमें से कुछ सामान को फेरी कबाड़ी वालों को बेच दिया था। इस संबंध में दिनांक 29.04.2024 को प्रार्थी मनोज तंगराज (32 वर्ष, निवासी छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड) ने घरघोड़ा से भालूमुड़ा के बीच रेलवे लाइन पोल से 12,000 रुपये मूल्य का रेलवे सामान चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस पर अपराध क्रमांक 162/2024, धारा 379 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस प्रकरण में घरघोड़ा पुलिस ने आरोपी राज कुमार राठिया से 20 मीटर तांबा तार (कीमत 2,000 रुपये), छमेश राठिया से 25 मीटर तांबा तार (कीमत 2,200 रुपये) और गार्ड सुखसागर दास से 500 रुपये नगद बरामद किए हैं। आरोपियों को दोनों अपराधों में गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी घरघोड़ा, निरीक्षक अमित तिवारी, हेड कांस्टेबल अवध बिहारी विश्वकर्मा, कांस्टेबल हरीश पटेल, प्रहलाद भगत और हमराह स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही।

*गिरफ्तार आरोपी:*

1. राज कुमार राठिया (27 वर्ष), पिता स्व. तीजराम राठिया, निवासी नवापारा टेण्डा, थाना घरघोड़ा  

2. छमेश राठिया (24 वर्ष), पिता आनंद कुमार राठिया, निवासी नवापारा टेण्डा, थाना घरघोड़ा  

3. सुखसागर दास (50 वर्ष), पिता स्व. नोहर दास महंत, निवासी ग्राम चितापाली, थाना छाल, जिला रायगढ़

*बरामद सामग्री:*  

– 10 किलोग्राम तांबा (कीमत 10,000 रुपये)  

– 45 मीटर तांबा तार (कीमत 4,200 रुपये)  

– 500 रुपये नगद

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